जम्मू। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एक जुलाई, 2021 से एक जुलाई, 2023 तक पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन की ओर से मंगलवार 12 अक्तूबर को जारी आदेश में बताया गया कि गैर पीएचडी अभ्यर्थी भी 2023 तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि 2018 के नियमानुसार विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए पीएचडी अनिवार्य की गई है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते 11-10-2021 को राजपत्रित जारी करते हुए अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक आवेदन करने की छूट दी गई है। राजपत्रित में दर्शाया गया है कि न्यूनतम अर्हता वाले छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए विवि अनुदान आयोग ने मानक तय किए हैं। सभी विश्वविद्यालयों के वीसी को आयोग के निर्देशानुसार ही असिस्टेंट प्रोफसर की नियुक्तियां करनी होंगी।