प्रदेश में आउटडोर और इंडोर में एक जगह अधिकतम 25 लोगों को ही कोविड नियमों का पालन करते हुए एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। हालांकि जिन जिलों में 0.2 फीसदी से कम और सप्ताह में 250 से कम केस लोड है वहां के बैंक्वेट हाल में 25 फीसदी क्षमता के साथ लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है।
प्रदेश में कोरोना परिदृश्य में सुधार को देखते हुए सरकार ने सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स और थियेटरों को सशर्त 25 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दे दी है। थियेटर प्रबंधकों और प्रशासन को थियेटर में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी समिति ने नई निर्देशावली जारी की है।
प्रदेश में आउटडोर और इंडोर में एक जगह अधिकतम 25 लोगों को ही कोविड नियमों का पालन करते हुए एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। हालांकि जिन जिलों में 0.2 फीसदी से कम और सप्ताह में 250 से कम केस लोड है वहां के बैंक्वेट हाल में 25 फीसदी क्षमता के साथ लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। अन्य नियम पहले जैसे ही लागू रहेंगे। स्कूलों में दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को पहले की तरह ही सशर्त स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी सशर्त विद्यार्थियों को ऑफ लाइन पढ़ाई की मंजूरी दी गई है। दसवीं और बारहवीं को छोड़ स्कूलों में अन्य कक्षाएं ऑफ लाइन पढ़ाई के लिए बंद रहेंगी। हालांकि वैक्सीन लगवा चुके स्कूली स्टाफ को प्रशासनिक कार्य के लिए सीमित संख्या में स्कूलों में आने की मंजूरी प्रदान की गई है।
कम संक्रमण दर पर रात दस बजे से लगेगा कर्फ्यू
0.2 फीसदी पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में रात्रि कर्फ्यू पहले की तरह रात दस से सुबह छह बजे तक रहेगा। अन्य जिलों में रात्रि कर्फ्यू रात आठ से सुबह सात बजे तक जारी रहा करेगा। जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना टेस्टिंग के मामले में कोई कमी न आने दें और कोरोना उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करवाएं। कोरोना के मामले ज्यादा आने और वैक्सीनेशन में पिछड़ने वाले जिलों में टीकाकरण को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।