जम्मू की भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मी अब्दुल रशीद और रमेश कुमार को 22 साल केस चलने के बाद रिश्वतखोरी के आरोप से बरी कर दिया। दोनों आरोपियों को 2003 में दो साल कैद की सजा सुनाई।
केस के अनुसार ठाठरी पुलिस पोस्ट में अब्दुल रशीद और रमेश कुमार तैनात थे। दोनों पुलिस पेट्रोलिंग टीम के साथ 23 मार्च 1994 को निकले। गगरानी भेला निवासी प्रयोग सिंह ने पुलिस में परवीन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि दोनों पुलिस कर्मियों ने परवीन और उसकी मां को हिरासत में लिया।
परवीन सिंह को डराया-धमकाया गया और उससे एक हजार रुपये मांगे गए। एक हजार रुपये नहीं दिए जाने पर गलत केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। मामला पांच सौ रुपये में बना और पुलिस कर्मी को पांच सौ रुपये दिए गए। शिकायतकर्ता ने एसएसपी डोडा (विजिलेंस) को शिकायत दर्ज कराई।