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धार रोड से चल सकेंगे दस टायर वाले ट्रक और अन्य वाहन

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उधमपुर। व्यापार मंडल, ढाबा और टी-स्टॉल मालिकों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने धार रोड पर छह से अधिक टायर के ट्रकों की आवाजाही पर लगाई रोक को हटा दिया है। आदेश जारी होने के बाद सैकड़ों ढाबा, टी-स्टॉल और मेकेनिकों ने राहत की सांस ली है। क्योंकि आदेश के चलते इनके कारोबार बंद होने की कगार पर थे।
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एक माह पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंदु कंवल चिब ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सांबा से उधमपुर की तरफ धार रोड छह से अधिक टायर ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। आदेश के बाद ट्रकों की आवाजाही बंद होते ही उधमपुर-सांबा के बीच सैकड़ों ढाबा, टी-स्टॉल और वर्कशॉप का काम प्रभावित हो गया था। उन्होंने प्रदर्शन कर मांग को प्रशासन तक पहुंचाया था। इसके साथ ही व्यापार मंडल ने प्रशासन से संपर्क कर पाबंदी को हटाने की मांग की थी। वहीं, कई संगठनों ने भी डीसी से इस संबंध में मुलाकात की थी। डीसी ने समीक्षा के बाद 35 बीआरटीएफ अधिकारियों के साथ संपर्क कर धार रोड के बारे में जानकारी हासिल की।
कमांडर ने बताया कि 33 किलोमीटर लंबे धार रोड के बीच 15 छोटे और बड़े पुल हैं, जिनमें से कई पुलों को मरम्मत की जरूरत है। डीसी ने छह से अधिक टायर के ट्रकों की आवाजाही पर लगाई रोक को हटा दिया है। नए आदेश के मुताबिक धार रोड पर दस टायर तक ट्रक चल सकेंगे और इनका बजन 20 टन तक होना चाहिए। इससे अधिक टन के ट्रक पर रोक जारी रहेगी। इसकी जानकारी मिलने पर ढाबा और टी-स्टाल के मालिकों ने राहत की सांस ली है।
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