किश्तवाड़। अब किश्तवाड़ में बिना वैक्सीनेशन और हेल्थ कार्ड के सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, दुकानों एवं वाहनों की सवारी करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सरकारी डिपो पर राशन भी नहीं मिलेगा। यह आदेश डीसी अशोक कुमार शर्मा ने जारी किया है। साथ ही उन्होंने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
उपायुक्त ने आदेश में कहा कि सभी लोगों के पास पीएमजेएवाई का सेहत कार्ड और वेक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी सरकारी कार्यालय में न तो काम कर सकेगा और न ही कोई आम जनता जाएगी। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य किया गया है। वाहन चालकों के लिए जिसमें सवारी वाले वाहन खासकर शामिल हैं के लिए अनिवार्य किया गया है। इसमें बिना कार्ड के सवारी नहीं चढ़ानी है। सवारी चढ़ानी हैं उसके पास यह दोनों होने चाहिए। कोई भी जनता सेवाओं के लिए भी अनिवार्य किा गया है। सरकारी राशन डिपो पर भी बिना कार्ड के राशन नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों को शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए कहा है।