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आज से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात दस बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार

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उधमपुर। कोविड कंटनेमेंट को लेकर सरकार की तरफ से जारी नई गाइड लाइन के बाद सोमवार को जिला प्रशासन ने भी अपनी गाइड लाइन जारी कर दी। जिले में अब सभी रेस्टोरेंट व बार मंगलवार सुबह सात से रात दस बजे तक खुल सकेंगे। लेकिन इसके लिए पहले ग्राहक को वैक्सीन लगवानी होगी या फिर 48 घंटे से पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। इंडोर शापिंग कांप्लेक्स व मॉलस में जाने के लिए भी यही शर्त रखी गई है।
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प्रदेश सरकार की तरफ से कोविड कंटेनमेंट को लेकर रविवार को नई गाइड लाइन जारी की गई थी। इसको अमल में लाने का अधिकार जिला प्रशासन को दिया गया है। उधमपुर जिला प्रशासन ने सोमवार को इसको लेकर नई गाइड लाइन जार की है। सरकार के आदेश के अनुसार ही जिला प्रशासन ने जिले में सभी रेस्टोरेंट और बार को सुबह सात से रात दस बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन इसके लिए ग्राहक का वैक्सीन लगवाना या फिर अंदर प्रवेश करने के 48 अंदर कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा।
इसके बाद ही ग्राहक अंदर बैठ सकेगा। इसके साथ सभी शापिंग कांप्लेक्स और मॉलस के अंदर मौजूद दुकानों में जाने के लिए इसी शर्त को लागू किया गया है। इनमें जाने के लिए भी ग्राहक का पहले वैक्सीन लगवाना या फिर कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी जिम और इंडोर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। इससे जिम मालिकों और युवाओं को बहुत ज्यादा राहत मिली है। पेड पब्लिक पार्क को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन पार्क के अंदर जाने की अनुमति उसको मिलेगी, जिसने कोरोना वैक्सीन लगवाई होगी।
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