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खुले में शौच करने पर जेब करनी होगी ढीली

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उधमपुर। नगर परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से जारी निर्देशानुसार उधमपुर को ओडीएफ प्लस (खुले में शौच मुक्त) शहर घोषित किया है। इसके हिसाब से शहर में अब कोई खुले में शौच या पेशाब करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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उधमपुर को ओडीएफ प्लस शहर घोषित करने के लिए नगर परिषद लगातार प्रयास कर रहा था। लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया गया। घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया। काफी प्रयासों के बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उधमपुर को ओडीएफ प्लस शहर घोषित कर दिया। इस संबंध में नप ने शहरवासियों से अधिसूचना जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर प्रतिक्रिया मांगी है।
इस अवधि के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार किया जाएगा, और सभी आवश्यक सुधार किये जाएंगे। ओडीएफ प्लस शहर घोषित होने के बाद अब शहर में खुले में शौच, पेशाब, खुले क्षेत्रों में नालों और जल निकायों में सीवरेज की अनाधिकृत डंपिंग अपराध होगा। नगरपालिका को खुले में शौच के लिए दो सौ रुपये, पेशाब पर सौ रुपये और खुले क्षेत्रों जैसे नालों और जल निकायों में किसी भी कूड़े या सीवरेज की अनाधिकृत डंपिंग के लिए पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
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शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने में मिलेगी मदद
नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था को सुधार करने में मदद मिलेगी। लोगों को इसको लेकर कई बार जागरूक किया गया है, फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते, और शहर की सफाई व्यवस्था को खराब करते हैं। अब जुर्माने के प्रावधान पर इस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में देविकानगरी में सफाई व्यवस्था में बहुत सुधार देखने को मिलेगा।
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