- 05 जुलाई 2021 में नशीले पदार्थ के साथ किया था गिरफ्तार
अदालत से .. का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। प्रधान सत्र एवं विशेष न्यायाधीश वरिंदर सिंह भाऊ ने वीरवार को एनडीपीएस अधिनियम के मामले में नशा तस्करी के आरोपी आदिल अहमद तांत्रे निवासी तांत्रे पोरा अनंतनाग, आबिद हुसैन शाह निवासी एशमकम अनंतनाग और चंद्रकांत दादरौजी निवासी बांद्रा महाराष्ट्र को 10 साल के कठोर कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार पांच जुलाई 2021 को पुलिस ने जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग जखैनी नाके पर एक टवेरा गाड़ी को जांच के लिए रुकने का इशारा किया। चालक ने वाहन को नहीं रोका और नाका तोड़ने की कोशिश की। पार्टी ने वाहन के आगे बैरिकेड लगाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वाहन की तलाशी लेने पर गाड़ी के बूट स्पेस में एक सफेद प्लास्टिक बैग मिला। इसमें भांग जैसा पदार्थ मिला। थाना उधमपुर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद तीनों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया गया।
वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आरोपियों को एक साथ उनकी ओर से संयुक्त रूप से रखे गए प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पकड़ा गया। उन्हें वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ ले जाते हुए पाया गया है, वह खुद इस तथ्य को दर्शाता है कि आरोपी इस काम में नौसिखिए नहीं थे। सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोषियों को 10 साल की कठोर सजा और दो लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें ढाई साल के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।