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तेजाब हमले में पीड़िता के पिता के बयान दर्ज

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श्रीनगर। प्रधान सत्र न्यायाधीश जावेद अहमद की अदालत में वीरवार को फरवरी में एक युवती पर हुए तेजाब हमले के मामले में पीड़िता के पिता व एक सहायत उप निरीक्षक के बयान दर्ज किए हैं। अभियोजन पक्ष ने दोनों को गवाह के रूप में अदालत में पेश किया था।
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फरवरी माह में 24 वर्ष की एक युवती पर एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों ने तेजाब से हमला कर दिया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक आधार पर की जा रही है। पीड़िता का चेन्नई में इलाज चल रहा है। वीरवार को मामले में दो और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अब तक 7 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इस दौरान मुख्य आरोपी साजिद अल्ताफ राथर की ओर से पेश अधिवक्ता शाह आमिर और आतिर कावूसा ने गवाहों से जिरह की। पुलिस ने 23 फरवरी को इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) श्रीनगर के समक्ष 1000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था।
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