कठुआ। जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती के आदेश जारी हो गए हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने स्कूलों को स्कूल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और शिक्षण संस्थानों के आसपास के इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूल नोडल अधिकारियों को इसकी फोटो सहित रिपोर्ट साप्ताहिक स्तर पर सौंपनी होगी।
दरअसल जिले में कई शैक्षणिक संस्थानों के सौ गज के दायरे के भीतर ही तंबाकू उत्पादों की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। जिसका सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के निर्देश के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके तहत मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रकाश लाल थापा ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों की गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत शिक्षण संस्थान के सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न हो। इसके लिए शिक्षण संस्थान से एक लेक्चरर या मास्टर या शिक्षक को स्कूल नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने सीओटीपीए- 2003 अधिनियम के सेक्शन चार, छह(ए) और छह(बी) का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही सामुदायिक जागरूकता के लिए शहरी, ग्रामीण या स्लम क्षेत्रों में भी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करवाएंगे।