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प्रोफेसर को 12 अप्रैल तक मिली अंतरिम जमानत

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कठुआ। राजकीय डिग्री कॉलेज कठुआ के एक छात्र की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर रजनीश शर्मा को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कठुआ ने 12 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दी है। जमानत याचिका आरोपी की ओर से अधिवक्ता कीर्ति भूषण महाजन ने दायर की थी। उन्होंने बताया कि सरकारी डिग्री कॉलेज कठुआ के मृत छात्र संजय कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत पुलिस स्टेशन कठुआ की ओर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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डिग्री कॉलेज कठुआ के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकील को सुनने के बाद मंगलवार एक अंतरिम आदेश पारित किया है। जिसमें आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और 25 हजार रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी गई है। अदालत ने आरोपी को प्रतिदिन तीन घंटे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए हैं।
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