बसोहली। एडीसी कार्यालय में वीरवार को एससी एसटी एक्ट के संदर्भ में बैठक कर कमेटी का गठन किया गया। इस मौके पर तहसीलदार अमन आनंद, एसडीपीओ शाजिया मीर, शीतलनगर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी साहिल अग्रवाल, आदि उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता एडीसी तिलक राज थापा ने की। उन्होंने उपस्थित लोगों को एससी एसटी एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के लोगों से अगर कोई सरकारी कर्मी या अधिकारी उदासीन रवैया अपनाते हुए बात करता है तो वह भी इसके तहत आता है। वह अधिकारी दंड का हकदार है। उन्होंने सभी अधिकारियों और लोगों को एक्ट की कॉपी मुहैया कराई। साथ ही एसडीपीओ को निर्देश दिए कि क्षेत्र में नशाखोरी का अगर कोई केस है तो उसे रोकने के लिए कार्रवाई करें।
एडीसी ने बताया कि एससी एसटी एक्ट के तहत अगर कहीं भी कोई मामला दर्ज होता है, तो उसके लिए बाकायदा विशेष अदालत होगी। या सत्र न्यायालय में इस मामले का चालान पेश होगा। अगर मामले के बारे में कोई गलत जानकारी देता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। एसडीपीओ ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद एससी एसटी एक्ट अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है।
बैठक में कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें एडीसी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं, तहसीलदार और एसडीपीओ इस कमेटी के सदस्य होंगे। ग्रामीण विकास विभाग शीतलनगर के बीडीओ को सदस्य सचिव बनाया गया। वहीं, शीतलनगर के सरपंच कुलदीप राज, वार्ड 6 पुंडा की सरपंच अशरी देवी, मंडला निवासी सारिका मल्होत्रा, घघरोड के मोहमद सदीक, बसोहली लोक सेवा संस्था की नीना रकवाल और सहारा जागृति मंच महानपुर की नीना गुप्ता इस कमेटी के गैर आधिकारिक सदस्य होंगे।