जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए हर साल संपत्ति रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें कर्मचारियों को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन अपलोड करना होगा। एक से 31 जनवरी की अवधि में पीआरएस पोर्टल पर रिटर्न न भरने पर कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम व जम्मू-कश्मीर जन सेवा घोषणा संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने बुधवार को सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार सरकार ने संपत्ति विवरण भरने की प्रक्रिया को कर्मचारी अनुकूल बनाया है। पोर्टल में एक जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक कर्मचारी वार्षिक संपत्ति विवरण भरेंगे।
इसके लिए कर्मचारी को सीपीआईएस खाते के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। जिन कर्मचारियों के पास सीअपीआईएस नंबर नहीं हैं, उनके विभागाध्यक्ष उन्हें पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे। पोर्टल के माध्यम से ही कर्मचारियों को विजिलेंस क्लीयरेंस मिलेगी।