जम्मू-कश्मीर के राजोरी जिले द्वारा राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा मानव जीवन को नुकसान, चोट और जोखिम पैदा करने के लिए ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुओं के भंडारण, बिक्री, कब्जे, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी ड्रोन या छोटी उड़ने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल जिले में अब नहीं किया जा सकता है।। इस बात की जानकारी राजोरी जिले के जिला अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दी गई है।
जारी आदेश में कहा गया है कि देश विरोधी तत्वों द्वारा मानव जीवन को नुकसान, चोट और जोखिम पैदा करने के लिए ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले ने किसी भी ड्रोन या छोटी उड़ने वाली वस्तुओं/खिलौने के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस आदेश में कहा है कि अगर किसी के पास इस तरह का कोई ड्रोन कैमरा या उड़ने वाली वस्तु है तो वो उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करा दें और वहां से एक पर्ची ले लें। अगर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा मैपिंग और सर्विलांस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी जानकारी लोकल पुलिस स्टेशन इंचार्ज को देनी होगी।
यह भी पढ़ें- गर्मी का कहर: जम्मू-कश्मीर से रूठा मानसून, नहीं मिल पा रही गर्मी से राहत
गौरतलब है कि हाल ही में रविवार को तड़के जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर दो ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इसी तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राजोरी जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का फैसला लिया गया है।