वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वालों पर अब शिकंजा कसेगा। परिवहन विभाग ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। बता दें, वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कई वाहन चालक नए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
ऐसे में विभाग अब इन वाहनों की धरपकड़ शुरू करेगा और जुर्माना लगाएगा। परिवहन आयुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि कई वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और प्रदूषण जांच के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की विशेषता
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में एक तरह का लेजर कोड होता है। उस कोड से यह मालूम किया जा सकता है कि वाहन किसके नाम रजिस्टर्ड है। यह नंबर केंद्र की ओर से दिया जाता है। बारह डिजिट का नंबर सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। यदि गाड़ी चोरी भी हो जाए तो कोड से उसे तलाशने में मदद मिल सकती है।