लाइसेंस नवीनीकरण के अभाव में बंद कराए गए प्रदेश के अधिकांश बार के मामले में प्रशासनिक आदेश को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने वित्त विभाग के सचिव, आबकारी विभाग के आयुक्त और अन्य को नोटिस जारी कर 20 सितंबर तक जवाब मांगा है।
कुछ बार एवं रेस्तरां मालिकों की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। जस्टिस सिंधु शर्मा ने एडवोकेट अरशद मलिक की अपीलकर्ताओं की तरफ से याचिका सुनने के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। साथ ही प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का भी निर्देश दिया।
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बता दें कि इसी सप्ताह बुधवार को आबकारी विभाग ने प्रदेश के तमाम बार बंद करने का निर्देश दिया था। बार मालिकों को नए सिरे से 21 शर्तें पूरी करने के साथ लाइसेंस नवीवीकरण के लिए कहा गया है। बार मालिकों का दावा है कि वह पहले से ही तमाम औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं और बार का लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए पूरे साल की फीस भी दे चुके हैं।