जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने गो तस्करी करने वाले अभियुक्त रिंकू शर्मा, सुरेन्द्र सुनार और वासिल खान को दो साल की सजा सुनवाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 22 फरवरी 2012 की रात मालवीय नगर थाना पुलिस ने ट्रक रुकवाया। पुलिस को तलाशी में ट्रक में भरे 19 गोवंश मिले। इन्हें इस कदर ठूंसकर भरा गया था कि वे सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। वहीं सांस घुटने से एक बछडे की मौत भी हो गई थी। इस पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।