पाक विस्थापितो को नागरिकता देने व उनके वीजा को लेकर विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय पर किए बिना पाक डिपोर्ट करने पर राजस्थान हाईकोर्ट गंभीर है ।
आज जोधपुर जिला कलेक्टर रविकुमार सुरपुरा ,एसपी सीआईडी श्वेता धनकड़ ,एडीएम सिटी सीमा कविया मौजूद रही। जस्टिस गोविन्द माथुर व जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। न्यायमित्र कमल जोशी व सज्जनसिंह राठौड़ ने पक्ष रखते हुए बताया कि अब तक जिला प्रशासन ने केवल डीपोर्ट करने का ही काम किया एक भी मामला ऐसा नही है जिसमें प्रशासन ने कोई वीजा एक्सटेंशन किया हो या नागरिकता दी हो।
हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को आदेश दिया है कि जितने भी प्रार्थना पत्र पेंडिंग है उनको कैसे व कब तक निस्तारित करेंगे उसका शेडूयल पेश करें। हाईकोर्ट में पेश किए गए अंतरिम जवाब पर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया वही सीआईडी एसपी ने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए ही पाक विस्थापितों को डिपोर्ट किया गया है इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि समय समय पर केन्द्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनकी पालना भी आवश्यक है ऐसे में एक सितंबर को पूरा शेडूयल पेश करना होगा।