फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सैनिक स्कूलों में बालिका शिक्षा पर हाईकोर्ट ने पूछी सरकार की मंशा

Mon, 01 May 2017 08:02 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
Demo Pic
विज्ञापन
राजस्थान हाईकोर्ट ने सैनिक स्कूलों में बालिका शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार से मंशा स्पष्ट करने को कहा है।
विज्ञापन


न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश माही यादव की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सोमवार को सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय की उप सचिव अदालत में पेश हुई। रक्षा मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आरडी रस्तोगी की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन स्कूलों में बालिकाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य राज्य सरकार का है।
विज्ञापन


यदि राज्य सरकार की ओर से ये सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं तो सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दे दिया जाएगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं। याचिका में सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश नहीं देने को चुनौती दी गई है।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें