राजस्थान हाईकोर्ट ने सैनिक स्कूलों में बालिका शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार से मंशा स्पष्ट करने को कहा है।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश माही यादव की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सोमवार को सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय की उप सचिव अदालत में पेश हुई। रक्षा मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आरडी रस्तोगी की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन स्कूलों में बालिकाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य राज्य सरकार का है।
यदि राज्य सरकार की ओर से ये सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं तो सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दे दिया जाएगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं। याचिका में सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश नहीं देने को चुनौती दी गई है।