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रुपए के लिए कर दी पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास

Mon, 28 Aug 2017 07:30 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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court demo pic - फोटो : file photo
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अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-13 ने पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति इकबाल कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने लचर जांच करने वाले बगरू थाने के एसआई भंवरलाल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 जून 2012 को मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी छोटी बहन मुमताज का छह माह पहले इकबाल से निकाह हुआ था। इकबाल और मुमताज का यह दूसरा निकाह था। रुपए नहीं देने के मामले में अभियुक्त और मुमताज का झगड़ा होता था। उसकी बड़ी बहन ने फोन कर बताया कि अभियुक्त ने गला घोंटकर मुमताज की हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 29 जून 2012 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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