नाबालिग के साथ यौन दुराचार के मामले में फंसे आसाराम के मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस आज भी जारी रही।
आसाराम की ओर से अधिवक्ता सज्जनराज सुराणा ने बहस करते हुए अभियोजन पक्ष के दो गवाह, जो कि छिन्दवाड के स्कूल प्रिसिंपल व वार्डन हैं। उनसे सम्बंधित बयानों को बताते हुए कहा कि कहीं पर भी भूत प्रेत के साये जैसी बात नहीं थी, लेकिन अभियोजन की कहानी में भूत प्रेत का साया बताया गया जिसके उपचार के लिए वे जोधपुर आये थे। एफआईआर में भी यह बात नहीं थी। 164 के बयानों में भी ऐसा कुछ नहीं था पूरी कहानी ही मैनेज है।
आसाराम को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया तो चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन बोला कुछ नहीं। अब मामले में आगे की अंतिम बहस 16 नवम्बर को होगी। वहीं आसाराम के खिलाफ आईटी एक्ट के मामले में आज अपर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या तीन मदनसिंह चौधरी के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन उनके अवकाश के चलते सुनवाई को टाल दिया गया। अब आईटी एक्ट के मामले में 24 नवम्बर को सुनवाई होगी।