राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में आरोपी विधायक पुत्र सिद्धार्थ महरिया व अन्य की पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एडीजे क्रम 15 अदालत को निर्देश दिए हैं कि वह एक माह में लंबित रिवीजन याचिकाओं का निस्तारण करें।
अदालत ने कहा कि रिवीजन याचिकाएं तय करने के बाद अदालत जल्द ही लंबित मूल मामले का भी निस्तारण करें। न्यायाधीश केएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश सिद्धार्थ महरिया व अन्य की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अदालत का काम न्याय देना और सत्य तक पहुंचना होता है।
याचिकाओं में निचली अदालत में लंबित रिवीजन अर्जियों को किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की गुहार की गई थी।