डीएचएफएल मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी व दो बेटियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी व दो बेटियों को डीएचएफएल मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
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जांच एजेंसी ने राणा कपूर की पत्नी बिंदू और बेटियों राधा खन्ना व रोशिनी का नाम आरोपपत्र में दिया था जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को समन किया था। कोर्ट में तीनों के वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने दलील दी कि बिंदू, राधा व रोशनी को गिरफ्तार किये बिना उनका नाम आरोपपत्र में दिया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तीनों को जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि विशेष जज एसयू वडगांवकर ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।