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High Court: शाहजहां शेख मामले में फंसी बंगाल सरकार, हाईकोर्ट ने ईडी को अवमानना केस दायर करने की दी मंजूरी

Wed, 06 Mar 2024 01:35 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम मंगलवार को भवानी भवन स्थित सीआईडी हेडक्वार्टर में करीब दो घंटे तक इंतजार करके वापस लौट गई, लेकिन बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को यह कहकर सौंपने से इनकार कर दिया।
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शाहजहां शेख और ममता बनर्जी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शाहजहां शेख और संदेशखाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार फंसती दिख रही है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। ईडी की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने हाईकोर्ट से बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने और उस पर जल्द सुनवाई की अनुमति मांगी, जिसकी हाईकोर्ट पीठ ने मंजूरी दे दी। 
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हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी शाहजहां शेख की कस्टडी
कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्मय भट्टाचार्य की डिविजन बेंच ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दी। इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने और सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी देने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम मंगलवार को भवानी भवन स्थित सीआईडी हेडक्वार्टर में करीब दो घंटे तक इंतजार करके वापस लौट गई, लेकिन बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को यह कहकर सौंपने से इनकार कर दिया कि बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 

ईडी टीम पर हमले का आरोपी है शाहजहां शेख
बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपने के फैसले का विरोध किया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। शाहजहां शेख राशन घोटाले का आरोपी है और बीती 5 जनवरी को राशन घोटाले में ईडी की एक टीम संदेशखाली स्थित शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर पथराव कर दिया था। इस मामले में ईडी के कई अधिकारी घायल हुए थे। ईडी ने हमले के मामले में शाहजहां शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही बीते दिनों संदेशखाली में लोगों की जमीन अवैध रूप से कब्जाने और महिलाओं के साथ यौन शोषण करने के मामले में भी शाहजहां शेख समेत टीएमसी नेताओं पर आरोप लगे थे। काफी हंगामे के बाद बीती 29 फरवरी को शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख मामले की जांच सीआईडी से कराने का आदेश दिया था। 
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मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की पीठ ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख को नहीं सौंपा, जिस पर बंगाल की सरकार घिरती नजर आ रही है। 
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