केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते देश में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। आधिकारिक प्रवक्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अब तक यह सीमा 31 अगस्त तक थी। प्रवक्ता ने कहा कि मार्च 2020 से कोरोना महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों पर रोक लगने के चलते कई विदेशी नागरिक देश में फंसे हुए हैं। ये लोग वैध भारतीय वीजा पर पाबंदी लगने से पहले भारत आए थे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अधिक समय तक रहने को लेकर ऐसे लोगों से किसी तरह का कोई जुर्माना भी नहीं वसूल करेगी। ऐसे विदेशी नागरिकों को अपने वीजा की अवधि के विस्तार के लिए संबंधित 'एफआरआरओ या एफआरओ' के पास कोई आवेदन जमा करने की जरूरत भी नहीं होगी। प्रवक्ता ने बताया कि विदेशी नागरिक देश छोड़कर जाने की मंजूरी के लिए ई-एफआरआरओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर कोई विदेशी नागरिक 30 सितंबर के बाद के लिए अपने वीजा की अवधि को बढ़वाना चाहता है तो वह इसके लिए भुगतान के आधार पर ऑनलाइन ई-एफआरआरओ प्लेटफार्म पर आवेदन कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीजा की किसी भी श्रेणी के तहत भारत में पहले से रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए अलग से जारी दिशानिर्देशों के तहत वीजा के विस्तार की मंजूरी दी जाएगी।