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Indigo: पायलट ने किया विमान की उड़ान में देरी का एलान तो यात्री ने कर दिया हमला, वीडियो वायरल, बिठाई गई जांच

Mon, 15 Jan 2024 10:55 AM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

खराब मौसम के कारण दिल्ली में एक विमान के उड़ान भरने में देरी को लेकर एक यात्री इतना नाराज हो गया कि उसने फ्लाइट के कैप्टन पर ही हमला बोल दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
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यात्री ने किया पायलट पर हमला - फोटो : ANI
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विस्तार
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खराब मौसम के चलते फ्लाइट के लेट होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली में एक विमान के उड़ान भरने में देरी को लेकर एक यात्री इतना नाराज हो गया कि उसने फ्लाइट के कैप्टन पर ही हमला बोल दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
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यात्री ने पायलट पर किया हमला
इस वीडियो में शख्स को पायलट को घूंसा मारते देखा जा सकता है। विमानन सुरक्षा एजेंसी ने इस घटना का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि यह घटना तब हुई जब पायलट माइक्रोफोन पर यात्रियों को दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के कोहरे के चलते लेट होने की जानकारी दे रहा था। इसी दौरान यात्री ने पायलट को घूंसा मार दिया। इस दौरान भड़का हुआ यात्री बोलता है कि चलाना है चला, नहीं चलाना मत चला...खोल गेट। इस दौरान एयर होस्टेस बीच-बचाव करती दिखती है और कहती है कि यह गलत है सर। ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते।

यह घटना रविवार की दोपहर एक बजे की है। यात्री की पहचान साहिल कटारिया के तौर पर की गई है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना पर कहा, 'आरोपी के खिलाफ हम उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे।' इंडिगो ने भी यात्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
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लोगों ने की यात्री को नो-फ्लाई-लिस्ट में डालने की अपील
इस घटना का वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। एक यूजर ने कहा, 'उड़ान में देरी को लेकर पायलट क्या कर सकता है? वह केवल अपना काम कर रहा था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर इसे नो-फ्लाई लिस्ट में डाल देना चाहिए। इसकी तस्वीर को सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे की अन्य लोगों को इसके बुरे व्यवहार के बारे में मालूम होना चाहिए।' 

वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, 'इस व्यक्ति पर हमला करने का मामला दर्ज करना चाहिए। इसे नो-फ्लाई-लिस्ट में डाल देना चाहिए। यात्री का यह व्यवहार अस्वीकार्य है।' 

मामले की जांच के लिए आंतरिक समिति का गठन
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डीसीपी ने बताया कि यात्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 290 और 22, विमानन नियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंडिगो के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना के लिए इंडिगो ने आंतरिक समिति का गठन किया है। यात्री को नो-फ्लाई-लिस्ट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। 
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