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Fri, 26 Aug 2016 05:36 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
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मुंबई में स्थित हाजी अली दरगाह - फोटो : PTI
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#इकलाख के परिवार को हाईकोर्ट ने दी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी 
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# मुंबई हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब हाजी अली दरगाह में जा सकती हैं महिलाएं

# हरियाणा के पूर्व विस स्पीकर सतबीर कादियान को 7 साल कैद, 50 लाख जुर्माना

# सेना ने जारी किए निर्देश, बिहार जाएं सैनिक तो शराब न ले जाएं

# 'राजन के पास अर्थशास्त्र की कोई डिग्री नहीं, उर्जित पीएचडी'


इकलाख के परिवार को हाईकोर्ट ने दी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दादरी के बिसाहड़ा गांव में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए मोहम्‍मद इकलाख के परिवार के सदस्‍यों को आज अपने एक फैसले से राहत दी है।हाईकोर्ट ने गो-हत्या मामले में दर्ज केस में परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने इस मामले में इकलाख के भाई जान मोहम्‍मद को राहत देने से इनकार कर दिया। जान मोहम्‍मद पर गो-हत्‍या का आरोप है।गौरतलब है कि नोएडा की एक अदालत ने जुलाई में इकलाख के परिवार पर मामला दर्ज करने को कहा था। इसके बाद परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।बता दें कि इकलाख की मौत के बाद गांव वालों ने उसके
परिवार के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में दावा किया गया कि ‌इकलाख के भाई, जान मोहम्‍मद को बछड़े का गला काटते हुए देखा गया था।


# मुंबई हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब हाजी अली दरगाह में जा सकती हैं महिलाएं
मुंबई हाईकोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैंसला सुनाते हुए हाजी अली दरगाह में महिलाओं पर लगी पाबंदी हटा दी है। अब महिलाएं भी हाजी अली दरगाह में जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान इस बात की इजाजत देता है। इसी आधार पर महिलाओं से लगी पाबंदी हटा दी गई है। मुस्लिम महिला आंदोलन 2014 में इस केस को मुंबई हाईकोर्ट लेकर गया था। मंबई हाईकोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में कहा, 'संविधान के तहत महिलाओं को भी वहां पर जाने की इजाजत है जहां पर पुरुष जा सकते हैं। महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना हाजी अली ट्रस्ट की जिम्मेदारी है।'
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हरियाणा के पूर्व विस स्पीकर सतबीर कादियान को 7 साल कैद, 50 लाख जुर्माना
इनेलो सरकार में विधानसभा स्पीकर रहे सतबीर कादियान को रेट इंटरेस्ट घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इन्हें 50 लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। इसी मामले में एक अन्य दोषी को 84 वर्ष उम्र को देखते रियायत देते हुए 2 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगा है। मामले में तीन सह आरोपियों को भी सात साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है।

सेना ने जारी किए निर्देश, बिहार जाएं सैनिक तो शराब न ले जाएं
बिहार में कड़े शराबबंदी कानून और लोगों के लगातार जेल जाने के बाद सेना ने अपने जवानों के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। सेना के अनुसार सैनिक बिहार जाएं तो शराब की बोतल साथ न रखें। क्योंकि शराब साथ ले जाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार सेना ने अपने वर्तमान और पूर्व सदस्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिहार में यात्रा करते समय खास ख्याल रखें कि शराब की बोतल उनके पास न हो। 
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'राजन के पास अर्थशास्त्र की कोई डिग्री नहीं, उर्जित पीएचडी'
बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रघुराम राजन पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि, रघुराम राजन के पास इकोनॉमिक की कोई भी डिग्री नही है जबकि नए गवर्नर चुने गए उर्जित पटेल येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में पीएचडी किया हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में चुने गए मौजूदा डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल को सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही अपना समर्थन दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो रघुराम राजन के उत्तराधिकारी से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। रघुराम राजन पर हमला बोलते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, "राजन ने इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उन्हें अर्थशास्त्र की बिल्कुल भी समझ नही है

 
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