तेलंगाना हाईकोर्ट ने गणेश प्रतिमाओं का हैदराबाद की हुसैन सागर और अन्य झीलों में विसर्जन रोकने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए, जिससे प्रदूषण न फैले।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी गणेश प्रतिमाओं का हैदराबाद की हुसैन सागर और अन्य झीलों में विसर्जन रोकें।
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तेलंगाना हाईकोर्ट के राज्य सरकार को निर्देश
गणेश पंडालों के लिए लाइसेंस या परमिट दी जाएं और सादे व शांत आयोजनों को बढ़ावा दें। पंडालों में रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई, न ही किसी पंडाल को सड़कों पर लगाया जा सकेगा।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस टी विनोद कुमार ने इस बारे में दायर याचिका की सुनवाई में यह निर्देश भी दिए कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम द्वारा बनाए छोटे तालाबों में विसर्जन की अनुमति दी जा सकती है, जिससे प्रदूषण न फैले।
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मिट्टी की प्रतिमाओं पर कोई रोक नहीं
सामान्य मिट्टी और बिना सिंथेटिक पेंट से बनी प्रतिमाओं के विसर्जन पर कोई रोक नहीं है। इनके लिए सरकार हुसैन सागर में इन्फ्लेटेबल रबर के कुंड बनाकर एक वैकल्पिक स्थान बना सकती है जहां विसर्जन हो सकें। साथ ही छोटी गणेश प्रतिमाओं को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया।