भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए ने रविवार को बताया कि निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, डीजीसीए ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से मामला-दर-मामला आधार पर चयनित मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय निर्धारित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
इस संबंध में जारी एक सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवाओं और विशेष रूप से उसके द्वारा अनुमति प्राप्त उड़ानों के संचालन को प्रभावित नहीं करता है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्री विमान सेवाओं का संचालन 23 मार्च 2020 से स्थगित है। लेकिन, वंदे भारत मिशन के तहत मई 2020 से और जुलाई 2020 से कुछ चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय ‘एयर बबल’ व्यवस्था के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन हो रहा है।
बता दें कि भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), केन्या, भूटान और फ्रांस सहित करीब 28 देशों के साथ 'एयर बबल' समझौता किया है। उल्लेखनीय है कि दो देशों के बीच होने वाले 'एयर बबल' समझौते के तहत, उनकी एयरलाइनों द्वारा उनके क्षेत्रों के बीच विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकती हैं।