सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले का ट्रायल लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने यह आदेश आरोपी अशफाक हुसैन और नौ अन्य द्वारा दायर याचिका पर दिया है।
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आरोपियों ने मुकदमे को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी। आरोपियों का कहना था कि उन्हें लखनऊ में जान का खतरा है और सांप्रदायिक तनाव के माहौल के कारण उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा पेश हुई थीं।
कमलेश तिवारी की अक्टूबर, 2019 में लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। दिसंबर, 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।