सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल के स्पीकर बिमान बनर्जी भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतकर टीेएमसी में शामिल होने वाले मुकुल राय की अयोग्यता की अर्जी पर जल्द फैसला लेंगे। मुकुल राय को दलबदल कानून के तहत अयोग्य करार देने के लिए नेता प्रतिपक्ष सुवेन्दु अधिकारी ने स्पीकर के सामने याचिका दाखिल की है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ में कोलकाता हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष, सचिव व अन्य द्वारा अलग-अलग अर्जी दाखिल की गई है। 28 सितंबर को हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा था कि वह मुकुल राय को अयोग्य ठहराए जाने की अर्जी पर सात अक्टूबर तक फैसला लें।
सुनवाई के दौरान पीठ ने गौर किया कि मुकुल राय को अयोग्य ठहराए जाने की मांग वाली याचिका पर 21 दिसंबर को स्पीकर द्वारा सुनवाई की जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की उम्मीद है कि स्पीकर 21 दिसंबर 2021 को सुनवाई करेंगे और कानून के मुताबिक फैसला लेंगे।