फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट: नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने वाले डॉक्टर की हिरासत का आदेश खारिज

Fri, 29 Oct 2021 11:04 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अनुच्छेद 22 का हवाला देते हुए कहा, आजाद भारत में नजरबंदी को सांविधानिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लागू किया जा सकता है। इस मामले में नजरबंदी का आदेश दो आधार पर वैध नहीं ठहरता।
विज्ञापन
supreme court, सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ani
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के मामले में जबलपुर के एक डॉक्टर को हिरासत में लिए जाने के आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, प्रदेश सरकार ने अपना निर्णय देने में देरी कर दी और इसके परिणाम की सूचना देने में भी विफल रही।

विज्ञापन


जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अनुच्छेद 22 का हवाला देते हुए कहा, आजाद भारत में नजरबंदी को सांविधानिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लागू किया जा सकता है। इस मामले में नजरबंदी का आदेश दो आधार पर वैध नहीं ठहरता। पहला, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय में देरी का कोई कारण नहीं बताया और दूसरा, केंद्र व राज्य सरकारें समय पर शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी देनें में विफल रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश दरकिनार करते हुए नजरबंदी आदेश को खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें