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एनआरएचएम : गबन मामले को रद्द करने का जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

Mon, 01 Nov 2021 06:39 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

एनआरएचएम में महंगे दामों पर घटिया मेडिकल किट खरीद और गबन के एक मामले में जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम व आपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी और मुकदमे की कार्यवाही जारी थी। इसे अब आगे भी जारी रखा जाएगा।
 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) में महंगे दामों पर घटिया मेडिकल किट खरीद और गबन के एक मामले में जारी जांच व केस रद्द करने के जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है।

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इस मामले में जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम व आपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी और मुकदमे की कार्यवाही जारी थी। इसे अब आगे भी जारी रखा जाएगा।

2010-11 में सरकारी धन के गबन के आरोप लगने के बाद एसएसपी द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए थे। एक इंस्पेक्टर द्वारा जांच की जा रही थी। इसे लेकर 2018 में आए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।
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जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भारी गलती की। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर यह नजर आता है कि जांच जारी रखी जा सकती थी।

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