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Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अर्जी, गिरफ्तारी के खिलाफ दी थी याचिका

Fri, 22 Mar 2024 02:46 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के घर जाकर उनसे इस मामले की सुनवाई की मांग की थी। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका को वापस ले लिया है। बताया गया है कि कोर्ट ने पहले इस मामले में सुनवाई के लिए हामी भर दी थी। इसके लिए  चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को मामला सौंपा था। हालांकि, दिल्ली सीएम के अब इस मामले में निचली अदालत में जाने की बात सामने आ रही है।
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केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ के सामने मामले का जिक्र किया और कहा कि चूंकि निचली अदालत में आज रिमांड की कार्यवाही और उच्चतम न्यायालय में सुनवाई साथ-साथ चलेगी, इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल निचली अदालत में रिमांड की कार्यवाही में अपना पक्ष रखेंगे और फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे।

जस्टिस खन्ना ने सिंघवी से कहा, ‘‘आप वहां (निचली अदालत में) जा सकते हैं। रजिस्ट्री को एक ईमेल कर दीजिए। हम देखेंगे।’’ सिंघवी ने कहा, ‘‘मैं रजिस्ट्री को एक पत्र लिखूंगा। मुझे इस अदालत के समक्ष फिर से इसका उल्लेख करना पड़ा ताकि यह आपके लिए सुविधाजनक हो।’’
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ईडी ने भी दाखिल की थी कैविएट
इससे पहले केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद ईडी ने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक कैविएट दाखिल की थी। इसमें एजेंसी ने मांग की थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के केस में उसकी बात भी सुनी जाए।



केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दायर हुई थी याचिका
बताया गया है कि शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के घर जाकर उनसे इस मामले की सुनवाई की मांग की थी।  गौरतलब है कि गुरुवार रात केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान ही उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर तत्काल सुनवाई की मांग करने की अपील की थी। 
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