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संदेशखाली: हाईकोर्ट बोला- शाहजहां शेख की हिरासत और ED टीम पर हमले की जांच CBI करे; सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

Tue, 05 Mar 2024 03:56 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर हमला हुआ था। इस मामले में अब सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में ईडी टीम पर हमले के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर करने का आदेश पारित किया है। खबरों के मुताबिक ममता सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। मंगलवार देर शाम सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय (फाइल) - फोटो : आधिकारिक वेबसाइट/कलकत्ता उच्च न्यायालय
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विस्तार
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तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम को निशाना बनाने का आरोप लगा है। शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश पारित किया है। मंगलवार को पारित आदेश में अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि टीएमसी नेता शाजहां शेख की हिरासत अब केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। बता दें कि ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर मंगलवार देर शाम सीबीआई ने शाहजहां शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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शीर्ष अदालत पहुंची ममता सरकार, सुनवाई की तारीख का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत की पीठ में मामले का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत की पीठ ने सिंघवी को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क करने का निर्देश दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है।
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बंगाल पुलिस के पास से खाली हाथ लौटी सीबीआई की टीम; सुप्रीम कोर्ट में अपील के कारण नहीं सौंपी कस्टडी
पश्चिम बंगाल सरकार ने  हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रूख किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील को आधार बनाते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को नहीं सौंपी। अधिकारियों ने कहा कि मामला अदालत में लंबित है, ऐसे में शाहजहां शेख फिलहाल बंगाल पुलिस की हिरासत में ही रहेगा।

हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की पीठ ने आदेश के अनुपालन पर दिखाई सख्ती
इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम 4.30 बजे तक किया जाए। गौरतलब है कि ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की थी।

17 जनवरी को संदेशखाली में ईडी अधिकारियों की टीम पर हमला हुआ था
ईडी की अपील थी की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, जबकि राज्य सरकार ने अपील की थी कि केवल पश्चिम बंगाल पुलिस ही पूरे मामले की जांच करे। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि 17 जनवरी को ईडी अधिकारियों की टीम पर भीड़ की तरफ से हमला मामले में जांच के लिए सीबआई और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया था।
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55 दिनों गिरफ्तार हुआ आरोपी, कठघरे में CM ममता बनर्जी की सरकार 
गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था। महिलाओं के साथ कथित यौन अत्याचार और संदेशखाली में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी 55 दिन हुई है। पश्चिम बंगाल भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस मामले में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। दिन की एक अन्य अहम कार्रवाई में ईडी ने 22 साल पुराने मामले में करोड़ों रुपये की संपत्ति अटैच की।

संदेशखाली में ईडी की टीम ने करोड़ों जब्त किए, 22 साल पुराना है मामला
दिन के एक अन्य अहम घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने संदेशखाली में करोड़ों रुपये जब्त किए। ईडी की कोलकाता यूनिट ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत संदेशखाली के सरबेरिया गांव और कोलकाता में 14 अचल संपत्तियों को अटैच किया। ईडी ने अपार्टमेंट, कृषि भूमि, मत्स्य पालन के लिए भूमि, भूमि और भवन समेत दो बैंक खातों को अटैच किया है। 12.78 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच करने वाली ईडी ने बताया है कि कार्रवाई 2002 के मामले में हुई है। इसमें शाहजहा शेख के अलावा कई अन्य आरोपी भी ईडी की रडार पर हैं।
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