सुप्रीम कोर्ट ने सहारा निदेशक वंदना भार्गव के बैंक खातों को डिफ्रीज करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने उनकी संपत्तियों को रिलीज करने से भी इनकार कर दिया।
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भार्गव को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी याचिका पर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की देनदारी वाले मुख्य मामले के साथ सुनवाई की जा सकती है। सेबी ने भी भार्गव की याचिका का विरोध किया। पीठ ने कहा कि इस मामले को भी सहारा-सेबी वाले मामले के साथ सुना जाएगा। वंदना भार्गव की संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 में अटैच किया गया था।