सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 को हरी झंडी दे दी है। ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूरी मिल गई है। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस वर्ष प्रभावी रहेगा। कोर्ट ने इस वर्ष (2021-22) के लिए ईडब्लूएस के लिए आय मानदंड को जारी रखने के लिए अजय भूषण पांडे समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट के मुताबिक, इस साल पुराने नियमों के आधार पर ही एडमिशन दिए जाएंगे। हालांकि, भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। मामले में अगली सुनवाई मार्च के दूसरे हफ्ते में की जाएगी।
ऑल इंडिया कोटे की सीटों के लिए नीट पीजी काउंसलिंग 25 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट पीजी काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी।