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Mumbai: मुंबई की अदालत ने दाउद इब्राहिम के भतीजे को किया बरी, 2019 के मामले में राहत

Fri, 12 Apr 2024 10:22 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

आरोपियों के खिलाफ एक बिल्डर को धमकाने का आरोप है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके व्यापारिक साझेदार पर उसका 15 लाख रुपये कर्ज है। मैं उससे पैसे मांगता था तो फहीम मचमच के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नंबर से छोटा शकील ने फोन किया और भुगतान के लिए उस पर जोर न डालने की धमकी दी।
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court room - फोटो : ANI
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विस्तार
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मुंबई की एक विशेष अदालत ने मोस्ट वॉन्टेड डॉन दाउद इब्राहिम के भतीजे सहित तीन लोगों को बरी कर दिया है। तीनों के खिलाफ 2019 में जबरन वसूली के मामले में मकोका के तहत केस दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने गैंगस्टर के भतीजे मोहम्मद रिजवान शेख (कास्कर), अहमदराजा वधारिया और अशफाक तौलियावाला को धारा 387 और 120 के तहत केस दर्ज किया गया था।

आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामाग्री

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आरोपियों के खिलाफ एक बिल्डर को धमकाने का आरोप है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके व्यापारिक साझेदार पर उसका 15 लाख रुपये कर्ज है। मैं उससे पैसे मांगता था तो फहीम मचमच के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नंबर से छोटा शकील ने फोन किया और भुगतान के लिए उस पर जोर न डालने की धमकी दी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामाग्री पाई गई है। खासकर फोन रिकॉर्डिंग। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 23 गवाहों से पूछताछ की और अदालत के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत किए।

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