फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कर्नाटक: मंगलूरू कोर्ट ने हत्या के आरोपी छह लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 23 हजार जुर्माना भरने के भी आदेश

Thu, 29 Jul 2021 05:53 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, मंगलूरू

सार

कर्नाटक के मंगलूरू की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने गुरुवार को 30 वर्षीय व्यक्ति की हत्या और उसे आग लगाने के दोषी छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कर्नाटक के मंगलूरू की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने गुरुवार को 30 वर्षीय व्यक्ति की हत्या और उसके शव को आग लगाने के दोषी छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए लोगों में आनंद नाइका (39), प्रवीण नाइका (39), विनय कुमार (34), प्रकाश (35), लोकेश (38) और नागराज (43) शामिल हैं। न्यायाधीश टीपी रामलिंगे गौड़ा ने अपने आदेश में सभी छह लोगों को 23,000 रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया।

विज्ञापन


बेलथागडी पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, 30 अप्रैल, 2017 को बेलथांगडी के मालवंती गांव निवासी 30 वर्षीय सुरेश नाइक की एक लड़की के साथ सगाई होनी थी। 29 अप्रैल 2017 को सुरेश नायका लड़की के लिए साड़ी खरीदने के लिए उजीरे के लिए निकले थे।

सुरेश नायका को विनय कुमार का फोन आया कि वह एक सरकारी योजना के तहत राहत पाने में उनकी मदद कर सकते हैं। उसके कुछ देऱ बाद सुरेश नायका लापता हो गए और एक हफ्ते बाद अलेक्की गांव में एक सुनसान जगह पर उसका शव जला हुआ मिला था। विनय कुमार और अन्य आरोपियों को तत्कालीन सर्कल इंस्पेक्टर के. नागेश ने गिरफ्तार किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि आनंद नायका ने सुरेश नाइक की हत्या की साजिश रची क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नायका अपनी पसंद की लड़की से शादी करे।
विज्ञापन

 

जज ने कहा कि सुरेश नायका की मां गिरिजा को जुर्माने की रकम में से एक लाख रुपये दिए जाएं। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कर्नाटक पीड़ित मुआवजा योजना के तह गिरिजा को पर्याप्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें