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Maharashtra: पानी पंप को लेकर बहस में एक शख्स ने चचेरे भाई को मार डाला, उसके परिवार के सदस्यों पर भी किया हमला

Thu, 27 Oct 2022 03:09 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, नागपुर।

सार

पुलिस ने बताया कि मामले में 21 वर्षीय मुख्य आरोपी के साथ उसके भाई, बहन और मां को सह आरोपी बनाया गया है। आरोपी ने चचेरे भाई अभिषेक की हत्या करने के साथ-साथ उसके 70 वर्षीय पिता हरिओम, मां सरला (66) और उसके छोटे भाई सागर (35) को भी घायल कर दिया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कोतवाली इलाके में बुधवार को एक शख्स ने अपने 39 वर्षीय चचेरे भाई की तलवार से कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि एक सार्वजनिक कुएं पर पानी के पंप का उपयोग करने को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी। मृतक की पहचान अभिषेक शाहू के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि तलवार के हमले में अभिषेक के 70 वर्षीय पिता हरिओम, मां सरला (66) और उसका छोटा भाई सागर (35) को भी आरोपी ने घायल कर दिया।

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पुलिस ने बताया कि मामले में 21 वर्षीय मुख्य आरोपी के साथ उसके भाई, बहन और मां को सह आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, हरिओम शाहू और महेश शाहू अपने-अपने परिवारों के साथ कोतवाली क्षेत्र में बने अपने घर में रहते हैं। दोनों के मकान आपस में सटे हुए हैं, इनके मकान के बीच एक मामूली दीवार है, जिससे दोनों मकानों को अलग किया गया है। दोनों परिवार घर के बाहर स्थित सार्वजनिक कुएं से पानी निकालते हैं। दोनों परिवारों के सदस्य अक्सर घरेलू मुद्दों पर झगड़ते रहते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने हाल ही में कुएं में पानी का पंप लगाया था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि "मृतक अभिषेक एक किराने की दुकान चलाता था। वह अपने घर पर निर्माण कार्य कर रहा था इसलिए उसे ज्यादा पानी की आवश्यकता थी। इसलिए दोपहर 12.30 बजे के आसपास उसने कुएं में लगे पंप को चालू किया, जिससे आरोपी भड़क गया। दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी, इसके बाद अभिषेक आरोपी पर हमला करने के लिए तलवार लेकर आया लेकिन आरोपी ने उससे तलवार छीनने में कामयाब रहा। गुस्से में आकर आरोपी ने उसी तलवार से अभिषेक की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि जब पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसने उन पर भी तलवार से हमला कर दिया।
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उन्होंने कहा कि घटना में मृतक के पिता, माता और भाई को चोटें आईं। इसके बाद उनके पड़ोसियों और अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में भर्ती कराया है।उन्होंने कहा कि कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत मामला दर्ज किया है।

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