नए प्रतिबंध: रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू
नई नियमावली के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी काम के लिए लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे, जबकि स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सैलून भी पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं एंटरटेनमेंट पार्क, जू, म्यूजियम और किले भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
विवाह समारोह, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। निजी कार्यालय, हेयर कटिंग सेंटर, थिएटर, शॉपिंग मॉल, मार्केट कांप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे और कोरोना की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक की खुले रह सकेंगे। मैदान और उद्यान, पर्यटन स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे।
ये रहेंगे पूरी तरह बंद
मैदान, उद्यान, पर्यटन स्थल, स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, जू, म्यूजियम, किले।
50 फीसदी क्षमता से चलेंगे मॉल
नाट्यगृह, सिनेमाघर, हेयर कटिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, मार्केट कांप्लेक्स, रेस्टोरेंट, निजी कार्यालय।