पांचवीं कक्षा की एक छात्रा से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के मामले में चंद्रपुर जिले के एक गांव में जिला परिषद स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक गांव में जिला परिषद स्कूल के प्रधानाध्यापक पर पांचवीं कक्षा की एक छात्रा से कथित तौर पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार यह जानकारी दी है।
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पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी प्रधानाध्यापक ने अन्य छात्रों को बाहर भेजने के बाद सोमवार को स्कूलों को फिर से खोलने के पहले दिन एक कक्षा के अंदर कथित तौर पर छेड़छाड़ की इस घटना को अंजाम दिया, कुछ छात्रों ने इस घटना को देखा।
पीड़ित लड़की ने घर लौटने के बाद अपने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। यह खबर फैलते ही लोगों का एक समूह प्रधानाध्यापक से लड़ने-भिड़ने के लिए स्कूल के बाहर जमा हो गया, हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया।