मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह कल्लाकुरुची जिले के कल्वारायन हिल्स में रहने वाले लोगों के पहचान पत्र से जुड़े आवेदनों पर कार्यवाही में तेजी दिखाएं। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अफसर यहां रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड व अन्य पहचान पत्र जारी करें।
जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एन माला की बेंच ने स्वतः संज्ञान वाले इस मामले में चार हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सरकारी वकील ने कहा कि गांव में जहां पहुंच नहीं है, वहां अभी सड़क परियोजना के लिए फंड्स जारी किए जाने हैं। इस पर बेंच ने कहा कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव की जांच हो और जरूरी कार्रवाई की जाए।
बेंच ने कहा कि अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कें सही से बिछाई जाएं ताकि कल्वारायन हिल्स के लोग चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का फायदा ले सकें।
जजों ने कहा कि इस मामले में एमिकस क्यूरी ने साफ किया है कि दूर-दराज के गांवों के लोगों की दिक्कतों का संज्ञान नहीं लिया जाता। इस मामले में मुख्य सचिव को मामले को देखने को कहा गया, ताकि भारत के संविधान के तहत लोगों के अधिकारों के रक्षा की जा सके।
कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव को इस मामले में निजी तौर पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को सड़कें मिल सकें और उनकी चिकित्सा, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं तक पहुंच हो। छोटी जरूरतों की तुरंत आपूर्ति जरूरी है। लंबी अवधि की परियोजनाओं को बाद में भी पूरी किया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर के लिए तय की।