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केरल हाईकोर्ट: पुथुपल्ली में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष पर की गई FIR पर रोक, सतीसन ने दायर की थी याचिका

Wed, 21 Feb 2024 10:01 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि

सार

केरल में एक कथित विरोध प्रदर्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर की गई एफआईआर पर केरल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 
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केरल हाईकोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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पुथुपल्ली में विरोध प्रदर्शन के चलते नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीसन पर की गई एफआईआर पर केरल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर के तहत आगे की कार्यवाही अगली पोस्टिंग तिथि तक रोक दी जाएगी।
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गौरतलब है कि वीडी सतीसन और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर एक अस्थायी कर्मचारी के निष्कासन के खिलाफ पशु चिकित्सा उप केंद्र, पुथुपल्ली के परिसर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। बता दें यह आदेश सतीसन की याचिका पर आया, जो पिछले हफ्ते दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

सीएम विजयन के बड़े आलोचकों में से एक सतीसन
गौरतलब है कि वीडी सतीसन लगातार मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ बोलते रहे हैं। बीते रविवार को कांग्रेस ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर उनकी बेटी के स्वामित्व वाली आईटी कंपनी की एसएफआईओ जांच को लेकर हमला किया और जांच का हवाला देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीसन ने आरोप लगाया कि विजयन के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी बेटी की कंपनी को करोड़ों रुपये दिए गए थे। सतीसन ने कहा कि पिनाराई सूबे के मुख्यमंत्री बने रहने के योग्य नहीं है। उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। 
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