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Kerala: केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के हाथ मिलाने संबंधी याचिका खारिज की, कहा- संविधान से ऊपर कुछ नहीं

Mon, 07 Oct 2024 11:53 PM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि

सार

अदालत ने कहा कि यह तय करना कि व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119(ए) के तहत आरोप सही हैं या नहीं, यह न्यायिक अदालत का काम है। 
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केरल हाईकोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी धार्मिक आस्था संविधान से ऊपर नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिस पर 2016 में केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक के साथ हाथ मिलाने के लिए एक युवा मुस्लिम महिला की आलोचना करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है। इस दौरान अदालत ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोपों को खारिज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। 

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अदालत ने कहा कि यह तय करना कि व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119(ए) के तहत आरोप सही हैं या नहीं, यह न्यायिक अदालत का काम है। अदालत ने कहा कि उसके सामने सवाल यह है कि क्या एक मुस्लिम लड़की का किसी वयस्क पुरुष से हाथ मिलाना, अगर हाथ मिलाने वाली लड़की और हाथ मिलाने वाले वयस्क दोनों को कोई समस्या नहीं है, तो कोई तीसरा व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि मुस्लिम लड़की ने धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन किया है।

इस मामले में, याचिकाकर्ता व्यक्ति के खिलाफ आरोप यह है कि एक व्हाट्सएप वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें याचिकाकर्ता का भाषण है, जिसमें टिप्पणी की गई है कि दूसरे प्रतिवादी युवती ने वित्त मंत्री से हाथ मिलाकर शरीयत कानून का उल्लंघन किया है। इस तरह, एक वयस्क लड़की होने के नाते, उसने किसी अन्य व्यक्ति को छूकर व्यभिचार किया है। वीडियो प्रसारित होने के बाद मुस्लिम लड़की ने आरोप लगाया है कि यह उसकी धार्मिक आस्था की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऐसी स्थितियों में, हमारा संविधान उसके हितों की रक्षा करे। इसके अलावा, उसका समर्थन करना समाज का कर्तव्य है।
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न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने अपने आदेश में कहा, 'कोई भी धार्मिक आस्था संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान सर्वोपरि है।' अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि व्यक्ति निर्दोष है, तो वह अदालत में मुकदमा चलने दे और सम्मानजनक तरीके से बरी हो सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि उसका विचार है कि याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा और कानून के अनुसार मुकदमे का सामना करना होगा। आदेश में कहा गया है, 'इसलिए, इस मामले में कोई योग्यता नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि ट्रायल कोर्ट इस आदेश में किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार मामले का फैसला करेगा।'

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