स्वप्न सुरेश ने एनआईए कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुरेश, संदीप नायर, के टी रमीस और पी एस सारिथ समेत सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं को एनआईए की विशेष अदालत ने इसी साल 22 मार्च को खारिज कर दिया था।
केरल उच्च न्यायालय में आज राजनयिक माध्यम से सोने की तस्करी मामले में सुनवाई होगी। एनआईए द्वारा दर्ज मामले में स्वप्न सुरेश समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। यह घटना नवंबर 2019 से जून 2020 के बीच की है।
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स्वप्न सुरेश ने एनआईए कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। स्वप्न सुरेश, संदीप नायर, के टी रमीस और पी एस सारिथ समेत सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं को एनआईए की विशेष अदालत ने इसी साल 22 मार्च को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए ए की पीठ ने कहा कि इसने संबंधित याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के लिए गुरुवार को इसी तरह के मामलों पर 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
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गौरतलब है कि तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे पर पिछले साल पांच जुलाई को बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)के नाम भेजे गए राजनयिक सामान में 15 किलोग्राम सोना जब्त किए जाने के बाद कई केंद्रीय जांच एजेंसियां सोने की तस्करी मामले की जांच कर रही हैं।