देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सरकार द्वारा इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने का कहा जा रहा है। वहीं, कोरोना संकट से निपटने के लिए कर्नाटक कैबिनेट विशेष अधिकार देने वाले एक अध्यादेश को ला रही है।
कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है जो सरकार को विशेष अधिकार देगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण दिया जाएगा और सरकार के साथ सहयोग नहीं करने को दंडनीय अपराध दिया जाएगा।
विधि और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा कि हमने इस महामारी से निपटने के लिए केरल और उत्तर प्रदेश की सरकारों की तरह ही कर्नाटक में एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि यह पुराने महामारी अधिनियम को रद्द करके एक नए महामारी कानून को लागू करेगा।
बता दें कि देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है।
इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 17,656 हो गई है, जिसमें 14,255 सक्रिय हैं, 2842 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 559 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, लॉकडाउन के बीच आज से राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय समेत देश के सभी सरकारी विभागों में आंशिक रूप से कामकाज शुरू हो गया है।