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IPS: आईपीएस ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा तो अटक जाएगी सतर्कता मंजूरी, वेतनमान के अगले पड़ाव पर होगी मुश्किल

जितेंद्र भारद्वाज
Updated Wed, 20 Dec 2023 05:52 PM IST

सार

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 के तहत, अचल संपत्ति रिटर्न 'आईपीआर' दाखिल करना सभी आईपीएस अधिकारियों के लिए अनिवार्य है। अगर कोई आईपीएस अधिकारी, ऑनलाइन माध्यम से आईपीआर जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी सतर्कता मंजूरी की फाइल अटक जाएगी...
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IPS officer - फोटो : Amar Ujala/Sonu Kumar
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