याचिका में चुनाव आयोग के 17 सितंबर के एक पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें पुथिया थमिलगाम को टीवी प्रतीक आवंटित करने की याचिका को अवैध और अपनी मनमर्जी वाला बताया गया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग के एक आदेश को बरकरार रखा है, इसमें डॉ के कृष्णासामी की अध्यक्षता वाले पुथिया थमिलगाम राजनीतिक दल को टेलीविजन का चुनाव चिह्न आवंटित करने से इनकार कर दिया गया था।
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चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि याचिकाकर्ता राजनीतिक दल आवश्यक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ता है, तो उनके उम्मीदवारों के लिए उक्त सामान्य चिह्न उपलब्ध नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की पहली पीठ पीटी राज्य के महासचिव वीके अय्यर की एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा।
याचिका में चुनाव आयोग के 17 सितंबर के एक पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें पुथिया थमिलगाम को टीवी प्रतीक आवंटित करने की याचिका को अवैध और अपनी मनमर्जी वाला बताया गया था।