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सिपाही भर्ती 2015 : सामान्य में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने का आदेश

Fri, 14 Sep 2018 03:37 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इलाहाबाद
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने पुलिस और पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2015 में उन 580 अभ्यर्थियों की सूची जारी करने का निर्देश दिया है, जिनका चयन सामान्य की सीटों पर किया गया है। साथ ही कोर्ट ने याची को आरक्षित कोटे के तहत चयन दिए जाने पर विचार करने का आदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया है। 

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याची सौरभ कुमार का कहना था कि ओबीसी की कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक होने के बावजूद उसका चयन नहीं किया गया, जबकि उसका जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन में मांगे गए प्रमाणपत्र के समान ही है।

याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि याची ने पुलिस भर्ती परीक्षा में 406 अंक प्राप्त किए थे। उसका नाम पीएसी आरक्षी की चयन सूची में शामिल किया गया, मगर बाद में निकाल दिया गया। जबकि, ओबीसी के लिए जारी कट ऑफ मेरिट 397.6 अंक ही है। 
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कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उसका चयन नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर सात सितंबर को भर्ती बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर पीएसी सामान्य वर्ग की कटऑफ मेरिट 403.6 से घटाकर 399.33 कर दी। 

सामान्य वर्ग की 1366 रिक्त सीटों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि 580 ऐसे अभ्यर्थी भी चयनित किए गए हैं, जो पूर्व में शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं। 

मगर, इन 580 अभ्यर्थियों की सूची नहीं जारी की गई है, जिससे याचीगण भ्रम की स्थिति में हैं। कोर्ट ने 580 अभ्यर्थियों की सूची जारी करने और याची के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया है।

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